31 मार्च तक बकाया टैक्स का भुगतान कर, उठाएं 40 प्रतिशत ब्याज की छूट – गौरव कुमार

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Additional Commissioner of Municipal Corporation Gaurav Kumar
Additional Commissioner of Municipal Corporation Gaurav Kumar

इशिका ठाकुर,करनाल, 29मार्च:
जिन संपत्ति कर दाताओं का संपत्ति कर बकाया है। उनके लिए सरकार द्वारा ब्याज राशि में छूट के भुगतान को लेकर 31 मार्च तक समय निर्धारित किया गया है। सम्पत्ति कर बकायादारों के लिए ब्याज में छूट का लाभ लेने के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं। निर्धारित समय अवधि में यदि संपत्ति कर दाता अपने बकाया कर का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर ब्याज राशि पर 40% की छूट का लाभ मिल सकता है।

इस छूट का लाभ केवल 31 मार्च तक

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से सम्पत्ति कर बकायादारों के लिए बकाया टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर बीती फरवरी से ब्याज में 40 प्रतिशत छूट का एलान किया गया था। जिसका लाभ बहुत से नागरिकों ने उठाया है। अब इस छूट का लाभ केवल 31 मार्च तक ही लिया जा सकता है, यानि 30 और 31 मार्च, दो दिन ही बचे हैं। जिन नागरिकों ने अब तक अपना बकाया टैक्स नगर निगम के खजाने में जमा नहीं करवाया है, वह दो दिनो में इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के काउंटर 30 और 31 मार्च, दोनो दिन खुले रहेंगे। नागरिक नगर निगम के पोर्टल पर भी प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं।

अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि करनाल नगर निगम वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया था, उससे पहले यह नगर परिषद था। तब से लेकर अब तक नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की जितनी भी वर्ष-दर-वर्ष कॉलैक्शन की है, उसकी तुलना में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में नगर निगम करनाल ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक नगर निगम के खजाने में 32 करोड़ 10 लाख 23 हजार 539 रूपये की राशि जमा हो चुकी है। शेष 2 दिनो की बात करें, तो इसमें ओर इजाफा होने की उम्मीद है।

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