गैर पंजीकृत निर्माण स्थलों पर होगी कार्रवाईः गोपाल राय

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Action will be taken on unregistered construction sites
आज समाज डिजिटल,नई दिल्ली:
दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन पोर्टल पर पंजीकरण न करवाने वाले निर्माण स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर पांच सौ वर्ग मीटर से ज्यादा सभी निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह डीपीसीसी अधिकारियों को अधिकारियों को साइट निरिक्षण करने, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने और जुर्माना लगाने तथा वसूल करने की सुविधा भी देता है। राय ने रविवार को बताया की प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार काफी सक्रिय है। निर्माण स्थलों से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण भी लोगो के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसी दिशा में कार्य करने के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर में कंस्ट्रक्शन एन्ड डेमोलिशन पोर्टल को लांच किया गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उन परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने निर्माण और विध्वंस स्थलों का धूल नियंत्रण नियमों के मूल्यांकन को लेकर पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है।

पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान 

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभी तक 600 परियोजना साइट्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। डीपीसीसी को निर्देश दिए गए है की वह यह सुनिश्चित करे की सभी परियोजना साइट्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो। निर्माण योजना स्वीकृति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को भी परियोजना प्रस्तावकों को खुद को पंजीकृत कराने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। डीपीसीसी को सभी के सेल्फ ऑडिट की लक्षित और हासिल की गई मासिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश जारी किए गए है । डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि परियोजना प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने, धूल नियंत्रण नियमों के अपने अनुपालन का खुद ऑडिट करने तथा पाक्षिक आधार पर पोर्टल पर स्वरू घोषणा पत्र अपलोड करवाए।

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