Punjab State Pension Scheme : पंजाब में फर्जी पेंशनधारकों पर कार्रवाई

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पंजाब में फर्जी पेंशनधारकों पर कार्रवाई
पंजाब में फर्जी पेंशनधारकों पर कार्रवाई

पंजाब में स्टेट पेंशन योजना के तहत की रिकवरी

Punjab State Pension Scheme (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं जिनके तहत पंजाबियों को लाभ मिल रहा है। इसी तर्ज पर कुछ समय पहले सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर के निदेर्शों के तहत राज्य में स्टेट पेंशन योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया। विभाग द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट आने पर अयोग्य लाभार्थियों का पदार्फाश हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2023-24 के दौरान स्टेट पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 33,48,989 लाभार्थियों में से 1,07,571 लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले साल के दौरान पेंशन योजना के तहत 106521 पेंशनरों को मृतक, 476 पेंशनरों को एनआरआई और 574 पेंशनरों को सरकारी पेंशनर पाया गया। इस प्रकार कुल 1,07,571 लाभार्थियों को पेंशन योजना के तहत अयोग्य पाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इन लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

107571 लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली

डा. बलजीत कौर ने बताया कि कुल 107571 लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा मंत्री ने आगे बताया कि स्टेट पेंशन योजना के तहत इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल महीने के दौरान 3797 लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं और उनसे 3.12 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इस प्रकार स्टेट पेंशन योजना के तहत कुल 44.34 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। मंत्री ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द ही पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जांच का कार्य पुन: शुरू करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगातार काम कर रही है।

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