प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
नाबालिग से रेप करने के केस में कोर्ट ने आरोपी रमन को दोषी देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है । वहीं 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है । अगर जुर्माना नहीं दिया तो एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है । दोषी रमन पीडि़ता का पड़ाेसी है ।
किसी को बताने पर धमकी दी
बता दें फर्कपुर थाना पुलिस ने एक कॉलाेनी निवासी महिला की शिकायत पर उनके पड़ोसी रमन पर 14 नवंबर 2019 को बेटी से रेप करने का केस दर्ज किया था । महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कुछ दिन पहले पेट में दर्द हुआ था । तब बेटी ने उसे कुछ नहीं बताया । 13 नवंबर को रात को वह घर पर सोई हुई थी । गली में शोर हुआ तो वह घर से बाहर आई । लोगों ने बताया कि उसकी बेटी कहां पर है । उसने देखा कि बेटी घर पर नहीं थी । उसने देखा कि उसके मकान के पीछे खाली पड़े मकान में उसकी बेटी और पड़ोसी रमन थे । रमन उसे देखकर वहां से भाग गया । तब बेटी ने पूछने पर बताया कि रमन ने 15 दिन पहले इसी मकान में उसके साथ गलत काम किया था । तब उसने किसी को बताने पर धमकी दी थी । इसलिए उसने घर पर बात नहीं बताई । इस शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को तब गिरफ्तार कर लिया था ।
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