नाबालिगा से रेप के आरोपी को मिली जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात

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Accused of Raping Gets Bail

आज समाज डिजिटल, Accused of Raping Gets Bail : मौसी के घर ले जाकर नाबालिग लड़की से रेप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने आरोपी को जमानत दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वह सभी के लिए जानना आवश्यक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि घटना के समय भले ही लड़की नाबालिग थी लेकिन वह अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी। आरोपी को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने 15 नवंबर को आदेश देते हुए कहा था कि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ अपनी मौसी के यहां गई थी। जहां पर यह कथित अपराध हुआ था। 

इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता भले ही नाबालिग थी लेकिन उसमें अपने कृत्य के परिणामों बारे समझने में न केवल सक्षम थी, बल्कि अपनी इच्छा से आरोपी  के साथ उसकी मौसी के घर गई थी। हालांकि पीड़िता नाबालिग है और इस तरह के मामले में उसकी सहमति महत्वहीन हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि मौसी के घर वह अपनी इच्छा से आवेदक के साथ शामिल हुई। उसने स्वीकार किया कि उसे आवेदक के साथ प्यार था। बेशक उसने संभोग के लिए सहमति दी हो या नहीं, यह मामला सबूत का है। 

Bombay High court ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आवेदक (आरोपी) भी एक युवा लड़का है और उसके भी मोहभंग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे  में उसे आगे कैद में रखने की आवश्यकता नहीं है।

वहीं पीड़ित लड़की ने यौन कृत्य का विरोध किया या नहीं और किस बिंदु पर आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए, यह परीक्षण के समय निर्धारित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता से कोई संपर्क नहीं करेगा और उपनगरीय मुंबई में उसके घर के आस-पास भी नहीं जाएगा। 

एक साल से कैद में था आरोपी

बता दें कि यह मामला एक साल पहले का है। पीड़िता ने 29 अप्रैल, 2021 को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में कहा था कि उक्त आरोपी ने 6 अप्रैल, 2021 को उसके साथ बलात्कार किया था, जब वह उसके साथ मुंबई के एक उपनगर में उसकी मौसी के घर गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़की ने यह भी कहा कि उसने 29 अप्रैल को अपनी बहन को इस घटना के बारे में तब बताया जब उसके परिवार ने उसे व्हाट्सएप पर चैट करते पकड़ा।

अदालत ने यह भी कहा कि ‘पीड़िता तब तक चुप रही जब तक कि आवेदक के साथ उसके व्हाट्सएप चैट पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा आपत्ति नहीं की गई। वह 6 अप्रैल से चुप रही और घटना का खुलासा तभी किया जब उसके परिवार द्वारा एक आपत्ति ली गई थी।

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