नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
Accused Jailed for Six Months : महेंद्रगढ में गत नगरपालिका चुनाव के दौरान रंजिशवश नगर के पत्रकार के साथ झगड़ा कर सर फोड़ने के मामले में न्यायालय ने शहर निवासी रामस्वरूप के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए छह माह की सजा व 1500 रुपये जुर्माना लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2015-16 में सम्पन्न हुए नगरपालिका के चुनावों में रामस्वरूप के बडे भाई ने वार्ड नं 5 से चुनाव लड़ा था। अभियुक्त रामस्वरूप ने पत्रकार सुशील की स्कूटी रोक कर चुनाव में दूसरे उम्मीदवार की स्पॉट करने के चलते मारपीट की व चोटें मारी।
6 वर्ष तक न्यायपालिका में चली सुनवाई (Accused Jailed for Six Months)
घटना दिनांक 5 अगस्त 2015 को पत्रकार को चोटे आने के कारण पुलिस ने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने उपरांत इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 6 वर्ष तक न्यायपालिका में चली। इस मामले में 2 दिसंबर को माननीय न्यायधीश श्री सोहन लाल मालिक ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद पीडित पक्ष के अधिवक्ता दिवाकर शर्मा नारनौल व रणबीर यादव महेंद्रगढ की दलीलों को सही ठहराते हुए अभियुक्त रामस्वरूप को दोषी करार दिया।
अभियुक्त को 6 माह की सजा (Accused Jailed for Six Months)
फिर 6 दिसम्बर को न्यायधीश महोदय ने निर्णय सुनाते हुए पुनः पीड़ित पक्ष के एडवोकेट दिवाकर शर्मा नारनौल व रणबीर यादव महेंद्रगढ की दलीलों को सही ठहराते हुए अभियुक्त रामस्वरूप को 6 माह की सजा व 1500 जुर्माना लगाया। इसी बीच अभियुक्त रामस्वरूप ने भी एक इस्तगासा सुशील शर्मा के खिलाफ दायर किया था। जिसे पूर्व में ही माननीय कोर्ट ने प्राथमिक स्तर पर ही खारिज कर दिया था।
पीड़ित पत्रकार सुशील शर्मा ने बताया कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था इस तरह के निर्णय से बदमाश परवर्ती के लोगों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस आम नागरिक कर सकेंगे तथा अपराधों पर भी लगाम लगेगी। (Accused Jailed for Six Months)
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