नईदिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ रही मेडिकल टीमों को कई स्थानों पर हमले और मारपीट की घटनाएं देखने को मिल रहीं थीं। आज केन्द्र सरकार एक अध्यादेश लाई जिसमें स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न के खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस अध्यादेश में मेडिकल कर्मचारियों के साथ हिंसा करने पर दोषी को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही दो लाख रुपए तक आर्थिक दंड का प्रावधान भी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नेजानकारी दी कि मेडिकल कर्मचारियों पर हमलों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। इसके साथ ही जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों और क्लीनिकों को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने पर संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना मुल्य मुआवजेके रूप में वसूला जाएगा।