ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 2 सिंतबर को घर से किया था गिरफ्तार
Delhi News Today (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से राहत मिली है। भ्रष्टचार के कथित आरोपों में जहां पहले से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल चुकी है वहीं आम आदमी पार्टी के एक अन्य बड़े नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का अब राउज ऐवन्यू कोर्ट ने कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने गुरुवार को खान के केस में सुनवाई करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।
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दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। खान को ईडी ने दो सितंबर को उनके ओखला स्थित आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे।
अमानतुल्लाह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती है और यह मामला हाई कोर्ट के समक्ष लंबित है। इससे पहले 29 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले अमानतुल्लाह खान के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी द्वारा दायर 110 पेज के पूरक आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम शामिल था। हालांकि, इस मामले में मरियम सिद्दीकी को आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था।
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