Aaj Samaj (आज समाज), AAP Leader Sanjay Singh Arrest, नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की।
- गिरफ्तारी के खिलाफ संजय की याचिका पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
जस्टिस स्वर्णकांता ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या आम नागरिक। उन्होंने कहा, सजंय सिंह की गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है। न्यायाधीश जस्टिस स्वर्णकांता ने आप नेता की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देगें क्योंकि ये कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का विषय नहीं है।
शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: ईडी
ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निमार्ताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था। संजय सिंह को उनके आवास पर केंद्रीय एजेंसी की तलाशी के बाद 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी उसी मामले में हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और अभी जेल में हैं।
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