Aaj Samaj (आज समाज),Section 188 Of The Air Pollution Control Act,पानीपत : पराली जलाने वाले किसानो के प्रति जिला प्रशासन ने अब शख्त रवैया अख्तयार किया है। प्रशासन द्वारा बार बार हिदायते देने के बाद भी खेतो में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है। इसी के मध्यनजर अब उपायुक्त ने पराली जलाने वाले किसानो के खिलाफ सिधे मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। इसके बाद ही जुर्माना किया जाएगा। उक्त जानकरी देते हुए खण्ड कृषि अधिकारी डॉ विजेन्द्र जागलान ने बताया कि कुछ किसानो पर प्रशासन द्वारा समझाने का असर कम हुआ है और पराली जलाने की शिकायते मिल रही है। अब पराली जलाने वाले किसानो के खिलाफ सबसे पहले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत वायु प्रदूर्षण नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद ही जुर्माना होगा। खेतो में पराली जलाने वाले किसानो का पता लगाने के लिए प्रशासन की ओर से गांव गांव में मुखबिरो को अलर्ट किया गया है। आगजनी की घटना की सूचना देने पर उस मुखबिर को प्रशासन द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सम्मानित किया जाएगा।
क्षेत्र में दिन व रात के लिए अलग अलग टीमे तैनात,मुखबिर किए अलर्ट
पराली जलाने वाले किसानो के प्रति डीसी ने अपनाया शख्त रवैया
पराली के गांठे बांधने वाली 6 मशीने क्षेत्र में तैनात
उन्होने बताया कि छ: विभागो के कर्मचारियों व अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। इन कर्मचारियों की दिन व रात के लिए अलग अलग टीमो की 12-12 घंटे की डयूटियां लगाई गई है। जो अपने अपने अधिन आने वाले क्षेत्र में नजर रख रही है और हर गांव के खेतो के आखिरी छोर तक जा रही है। किसानो को पराली ना जलाने के लिए मोबाईल वैन क्षेत्र में अनाउंसमैंट कर किसानो को हिदायते दे रही है। उन्होने कहा कि पराली के गांठे बांधने वाली 6 मशीने क्षेत्र में तैनात है। किसान किसी भी समय गांठे बंधवाने के लिए कृषि विभाग से सम्पर्क कर सकता है। शुक्रवार को कृषि विभाग के एसडीओ डॉ देवेन्द्र कुहाड़, बीएओ डॉ विजेन्द्र जागलान, एडीओ डॉ जगफूल राठी समेत कई कर्मचारियों ने कवी, जोशी, अहमदपुर माजरा, नारा, धर्मगढ़ के खेतो में आखिरी छोर तक जाकर पराली जलाने की खेतो की जांच पड़ताल की।