Haryana Public Service Commission, चंडीगढ़ : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) व हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. इस फैसले क़े अनुसार, प्रदेश में 30 सितंबर तक HSSC और HPSC द्वारा किसी भी पद पर चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और नियुक्ति के लिए जरूरी अन्य दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना नियुक्त किया जा सकेगा.
2 महीने के अंदर करवाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
हालांकि, चयनित युवाओं को अंतरिम नियुक्ति के 2 महीने के अंदर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा. मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, चरित्र, पूर्ववृत्त और अंतिम नियुक्ति के लिए जरूरी सभी अन्य दस्तावेजों की वेरिफिकेशन 3 महीने की अपेक्षा उनकी अंतरिम नियुक्ति के बाद 2 महीने की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी.
निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जारी हुए आदेश
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड- निगमों के अध्यक्षों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए है. ऐसे में HSSC और HPSC में चयनित उम्मीदवार नियुक्ति के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे.