आज समाज डिजिटल, सोनीपत :
7 Years Jail for Baba Guilty of Taking the Girl Away: मुरथल थाना क्षेत्र के गांव से 12 साल की बच्ची को बहला कर अपने साथ लेकर जाने व अभद्रता करने के आरोपी मंदिर के बाबा को अदालत ने दोषी करार दिया हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरूचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया हैं। जुमार्ना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जनवरी 2020 में हुआ था मामला दर्ज 7 Years Jail for Baba Guilty of Taking the Girl Away
एक व्यक्ति ने 29 जनवरी 2020 को मुरथल थाने में शिकायत देकर बताया था कि उनके गांव में मंदिर में रहने वाला बाबा मूलरूप से हिसार निवासी रवि उर्फ सीताराम उर्फ रामकिशोर उसकी 12 साल की बच्ची को बहला कर ले गया है। आरोपित के खिलाफ मुरथल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए मुरथल थाना पुलिस ने आरोपित बाबा को पलवल से गिरफ्तार कर लिया था।
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बच्ची के साथ अभद्रता करना किया स्वीकार 7 Years Jail for Baba Guilty of Taking the Girl Away
आरोपित अपनी कार में बैठाकर बच्ची को लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी ने बच्ची के साथ कार में अभद्रता करने की बात स्वीकार की थी।
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जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी छह माह की अतिरिक्त सजा 7 Years Jail for Baba Guilty of Taking the Girl Away
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि सिंह अत्तरेजा की अदालत ने दोषी बाबा को धारा-363 में सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुमार्ना, धारा-10 पोक्सो में सात साल कैद की सजा व 25 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई हैं। जुमार्ना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुमार्ना राशि से 40 हजार रुपये किशोरी को दिए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
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