अदालत ने दोषी पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना
Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने युवती से रेप का प्रयास करने के दोषी को 6 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार मामला 30 जनवरी 2022 का है। पीड़िता सूरजकुंड गोल चक्कर पर अपने दोस्त से मिलने आई थी।
कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके दोस्त ने फोन कर बताया कि वह नहीं आ सकेगा और युवती को वापस लौटने को कहा। तभी वहां पर दोषी विनय कुमार राठी वासी शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर अपनी कार से पहुंचा और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए युवती को घर छोड़ने की बात कही। युवती को विश्वास में लेकर वह उसे कार में बैठा कर जंगल की ओर ले गया।
पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करने की कहकर ले गया जंगल में
रास्ते में आरोपी ने युवती से कई निजी सवाल पूछे और परिवार से बात कराने का दबाव बनाया। युवती ने अपनी भाभी से बात कराई। इसके बाद आरोपी ने कहा कि वह उसे थाने ले जाकर जानकारी दर्ज करेगा और फिर छोड़ देगा। लेकिन वह उसे जंगल की ओर ले गया और रेप करने का प्रयास किया। युवती ने साहस दिखाते हुए आरोपी को बातचीत में उलझाया और दोबारा मिलने का वादा कर किसी तरह खुद को छुड़ाया। घटना के बाद पीड़िता ने 5 फरवरी को सूरजकुंड थाने में मामला दर्ज कराया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह साल कैद और 50 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई।
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