हरियाणा सरकार ने बच्चे के एडमिशन की उम्र बढ़ाई
सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे नियम
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र बढ़ा दी है। अब 6 साल के बच्चे को ही स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। इससे कम उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। यह आदेश प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। पिछले साल सरकार ने साढ़े 5 साल उम्र तय की थी। नए फैसले के पीछे की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बताई गई है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया जाएगा।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले 5 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दे दिया जाता था। मगर, 2024-25 के सत्र में सरकार ने दाखिले की उम्र साढ़े 5 साल कर दी थी। जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल एवं स्कूल प्रभारी को निर्देश भेज दिए गए हैं।

इन बच्चों को 6 महीने की मिलेगी छूट

स्कूल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल पूरी होगी, वही पहली क्लास में एडमिशन ले सकेंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 को 6 साल से कुछ कम होगी उन्हें फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट-2009 के नियम 10 के तहत 6 महीने की छूट मिलेगी।

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