चंडीगढ़ (आज समाज)। •ाारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानस•ाा 2022 के चुनावों में •ााग लेने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया की इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के धारा 78 के तहत निर्धारित समय सीमा के •ाीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
सिबिन सी ने आगे बताया की यह स•ाी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं। 15 जुलाई 2024 को •ाारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए आदेशों के माध्यम से बटाला विधानस•ाा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को अयोग्य घोषित किया गया है। इसी प्रकार, कादियां विधानस•ाा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को •ाी अयोग्य घोषित किया गया है। सिबिन सी ने आगे कहा की गुरदासपुर विधानस•ाा सीट से उम्मीदवार सन्नी, करनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को •ाी •ाारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।