नई दिल्ली। राजस्थान में अलवर जिले में पहलू खान की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। पहलू खान अपने दो बेटों के साथ दो गाय खरीदकर घर जा रहा था वहां कुछ लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट शुरु कर दी। पहलू खान भीड़ मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में शामिल छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामला बहरोड़ अतिरिक्त न्यायालय से अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या एक में ट्रांसफर कर दिया था। तभी से इस मामले की सुनवाई लगातार इसी अदालत में चल रही है। न्यायाधीश डॉ़ सरिता स्वामी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और इसके बाद अंतिम जिरह हुई। अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डा़ स्वामी ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेंद्र खटाणा ने बताया कि एक अप्रैल 2017 को बहरोड थाना क्षेत्र में पहलू खान और उसके पुत्र गायों को लेकर जा रहे थे। उनको भीड़ ने उन्हें रोककर उनके साथ कथित मारपीट की गई थी। इलाज के दौरान चार अप्रैल को पहलू खान की मौत हो गई थी। इस मामले की पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई। पहलू खान के बेटों सहित 47 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए।