सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए 20 को सुबह 11 बजे खुलेगा पोर्टल

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5614 connections will be given to farmers
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नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिला के किसानों के लिए 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर 20 दिसंबर से सुबह 11 बजे से अपना आवेदन कर सकते हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाईप लाईन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द होना आवश्यक है। किसान के पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईपलाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र), अपलोढ करना अति आवश्यक है।

किसानों को दिए जाएंगे 5614 कनेक्शन

उन्होंने बताया कि जिले के किसान, गोशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय/समूह आधारित सिंचाई आवेदन के समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी/फर्म का चयन स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन ही करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ही ऑनलाईन या चालान के माध्यम से जमा होगी। निदेशालय द्वारा सोलर वाटर पम्प सिस्टम पहले आओ पहले पाओ आधार पर लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सोलर पम्प की क्षमता अनुसार राशि

एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक (1428 पम्प) के लिए 45075 रुपए, 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल (246 पम्प) के लिए 46658 रुपए, 7.5 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक (1213 पम्प) के लिए 91894 रुपए, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल (479 पम्प) के लिए 92007 रुपए और 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल (1902 पम्प) के लिए 92462 रुपए तथा 10 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक (346 पम्प) के लिए 115507 रुपए है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी देय राशि ऑनलाईन या चालान या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्मय से किसान वर्चुअल बैंक खाता (जो सभी आवेदक का अलग-अलग होगा) आपके खाते से जमा होगी । इसके उपरान्त सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर भुगतान मान्य करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा, अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रदद् समझा जाएगा।

एडीसी ने बताया कि किसान द्वारा लाभार्थी हिस्से की राशि की एक प्रति कार्यालय में स्वयं जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से संबंधित जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी से 9467538815, 9416417302 व 9416938401 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

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