Faridabad News: फरीदाबाद में 50 साल पुरानी मस्जिद गिराई

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Faridabad News: फरीदाबाद में 50 साल पुरानी मस्जिद गिराई
Faridabad News: फरीदाबाद में 50 साल पुरानी मस्जिद गिराई

नगर निगम का दावा अवैध रूप से बनाई गई थी मस्जिद
(आज समाज) फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में गत दिवस नगर निगम की टीम द्वारा एक 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का मामला सामने आया है। निगम की टीम बुलडोजर और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। सुरक्षा की दृष्टि स निगम की टीम के साथ 3 एसीसी व 250 पुलिसकर्मी साथ रहे। यह कार्रवाई जमाई कॉलोनी में की गई। निगम का दावा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी।

मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अधिकारी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर ये कार्रवाई की है। उधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी नगर निगम ने कार्रवाई की। उनका कहना है कि जमीन का मालिकाना हक गांव का है।

सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला

स्थानीय निवासी मुस्ताक ने बताया कि सुबह भारी पुलिस बल और निगम की टीम पहुंची। टीम ने कुछ छोटे अवैध निर्माणों को गिराने के बाद अक्सा मस्जिद को निशाना बनाया। इस विवादित जमीन का मालिकाना हक बड़खल गांव का है, जबकि नगर निगम भी इस पर अपना दावा करता है। यह मामला पिछले 20-25 साल से पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

पूर्व सरपंच ने दी थी मस्जिद के लिए जमीन

उन्होंने बतााय कि मस्जिद के लिए जमीन बड़खल गांव के पूर्व सरपंच रक्का ने दी थी। कुल 600-700 गज जमीन में से 40७80 वर्ग गज में मस्जिद बनी थी। बड़खल गांव की तरफ से 17-18 लोगों की एक कमेटी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है।

निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना

मुस्ताक ने बताया कि कुछ समय पहले नगर निगम ने क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई थी। उस समय मस्जिद को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आता है, तब तक की गई ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर की कार्रवाई

वहीं नगर निगम के लीगल एडवाइजर सतीश आचार्य ने बताया की जमाई कॉलोनी में सरकारी जमीन पर इल्लीगल स्ट्रक्चर्स थे, जिन्हें हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि जहां भी सरकारी भूमि पर पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम लगा हो, वहां पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये अतिक्रमण था, जिसे नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ हटा दिया। जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया, उन पर कार्रवाई करेंगे

रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार यहां पर कार्रवाई की गई है। यह रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जिस पर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसे जंगल ही रहने दें। जो भी लोग सरकारी भूमि पर कब्जा किए बैठे हैं उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इसे दोबारा से जंगल मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट विभाग को लिखेंगे। ये फॉरेस्ट लैंड है। इसे फॉरेस्ट लैंड ही रहने दें।

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