मनोज वर्मा, Kaithal News : डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि, हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल-एचटीपीपी / सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन /पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि, 20 मार्च 2022 से पहले कोरोना से हुई मृतकों के परिजन 25 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
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30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा
इसके साथ-साथ 20 मार्च 2022 के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो संबंधित के परिजन 90 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि, प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी। आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी।
शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर निवारण समिति का किया गया गठन
इस विषय में शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर निवारण समिति का गठन किया गया है। पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि, इस संदर्भ में झूठा प्रमाण प्रस्तुत कर मुआवजा प्राप्त करने का दावा करना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो, उसे दो वर्ष का कारावास और दंड का भी प्रावधान है।
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