3 Years Imprisonment for Indecent Act with Teenager किशोरी से अश्लील हरकत करने के जुर्म में 3 वर्ष कारावास

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3 Years Imprisonment for Indecent Act with Teenager

आज समाज डिजिटल, जींद:

3 Years Imprisonment for Indecent Act with Teenager: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने किशोरी से अश£ील हरकत करने के जुर्म में एक व्यक्ति को तीन वर्ष कैद तथा साढ़े 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी।

विरोध करने पर की मारपीट 3 Years Imprisonment for Indecent Act with Teenager

अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव की एक महिला ने 12 अक्टूबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने मायके में रह रही है। नौ सितंबर को उसकी 15 वर्षीय बेटी गली से गुजर रही थी। इसी दौरान गांव के ही हरमीत ने उसकी बेटी को एकांत में रोक लिया और उसके साथ अश£ील हरकत की। जब उसकी बेटी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई।

साढ़े 15 हजार लगाया जुर्माना, न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद 3 Years Imprisonment for Indecent Act with Teenager

घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। महिला थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर हरमीत के खिलाफ अश£ील हरकत करने, धमकी देने, आठ तथा 12 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने हरमीत को तीन वर्ष कैद तथा साढ़े 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।