पूरे प्रदेश में 365 बेंच ने सुनी लोगों की समस्याएं
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों के माध्यम से अपने झगड़ों का निपटारा कराना चाहिए, क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होती है। यह कहना है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन, माननीय जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया का जिनके नेतृत्व में राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस लोक अदालत में कुल 365 बेंचों ने लगभग 3.54 लाख मामलों की सुनवाई की। इन मामलों में दीवानी विवाद, घरेलू झगड़े, संपत्ति विवाद, चेक बाउंस केस, मजदूरी से संबंधित मामले, अपराध से जुड़े समझौतायोग्य मामले, विभिन्न एफआईआर की कैंसिलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्ट आदि शामिल थे, जो लंबे समय से लंबित थे।
फ्री कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी
इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव मनजिंदर सिंह ने रोपड़ कोर्ट परिसर का दौरा कर लोक अदालतों की बेंचों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा राज्य भर में मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया गया है, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ही मुफ्त कानूनी सहायता और संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सदस्य सचिव ने कहा कि पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण भविष्य में भी लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने का हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे लोक अदालतों में अपने मामलों का निपटारा करवा कर अधिकतम लाभ उठाएं।
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