Aaj Samaj (आज समाज),25th May Holiday On Polling Day,प्रवीण वालिया, करनाल: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 मई, शनिवार को होने वाले 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सरकार ने जिला में स्थित विभिन्न दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो यहां पर पंजीकृत मतदाता हैं, को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (2) के तहत करनाल जिला में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों, जो जिला के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए भी 25 मई को मतदान हेतु अवकाश रहेगा। इतना ही नहीं, हरियाणा के जो मतदाता पड़ोसी राज्यों में काम कर रहे हैं, उन राज्यों ने भी हरियाणा के मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
- Ban On Sale Of Liquor: मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री रहेगी बंद, 4 जून को भी रहेंगी शराब की बिक्री पर पाबंदी
- Former Education Minister Prof. Ram Bilas Sharma: कांग्रेस पार्टी के समय का भारत नहीं रहा, अब भारत के सैनिक दुश्मन को घर के अन्दर घुसकर मारते है:- प्रो. रामबिलास शर्मा
- Karnal Assembly By-Election: मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन और कैंपेन करने पर रहेगा पूर्णत : प्रतिबंध