जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सुनाया फैसला
Rewari News (आज समाज) रेवाड़ी: जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की हा अपहरण रेप करने के दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियो पर37-37 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला रेवाड़ी जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें 20-20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।
वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
मामला 7 जुलाई 2021 का है, जब एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। अगले दिन जब वह घर लौटी, तो उसने बताया कि आरोपी नितिन पिछले एक महीने से उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने पहले उसे महेंद्रगढ़ रोड स्थित एक होटल में ले जाकर रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
साथी ने बाहर खड़ा होकर दिया पहरा
घटना वाले दिन नितिन ने अपने साथी मनोज की मदद से पीड़िता का अपहरण कर उसे अपने गांव ले गया, जहां मनोज बाहर खड़ा रहा और नितिन ने नाबालिग के साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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