अदालत ने दोषी पर लगाया 1 लाख 6 हजार रुपए का जुर्माना
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में अदालत ने एक नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने सुनाया। पीड़िता ने बरवाला थाना पुलिस को अगस्त 2020 में शिकायत दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया था।
चाकू दिखाकर खेत में बने एक कमरे में ले गया दोषी
घटना 23 अगस्त 2020 की है। नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि रात करीब 2:30 बजे पड़ोसी राहुल पीड़िता के घर में घुस गया। उसने चाकू दिखाकर नाबालिग को धमकाया। फिर उसे खेत में बने एक कमरे में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ रेप किया।
पीड़िता को दी जाएगी आर्थिक सहायता
26 अगस्त को जब आरोपी बाथरूम के लिए गया, तब पीड़िता वहां से भाग निकली, रास्ते में उसके पिता मिले। पीड़िता ने पिता को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार ने बरवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत धारा 363 और 506 के तहत मामला दर्ज कियाथा। जिला कोर्ट ने आज दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।
ये भी पढ़ें : हिसार के डीईओ ने रिटायरमेंट पार्टी की कैंसिल