अदालत ने दोषी पर लगाया 57 हजार रुपए जुर्माना
Chandigarh News (आज समाज) सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 57 हजार रुपए जुर्माना भी लगया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सता भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र (फास्ट कोर्ट) की अदालत ने सुनाया।
गोहाना के सदर गोहाना थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दो अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी, जो कक्षा 12वीं की छात्रा है, एक अप्रैल को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद जोड़ी रेप की धारा
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले में रेप की धारा भी जोड़ दी। जांच अधिकारी एसआई सुदेश की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 20 साल की कैद और पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, धारा-506 के तहत दो साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माना, धारा-363 के तहत तीन साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माना, और धारा-366 के तहत पांच साल की कैद और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
45 हजार की राशि दी जाएगी पीड़िता को
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को कुछ हद तक न्याय मिला है और यह जघन्य अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।
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