कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में एक नाबालिग छात्रा से रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी तक 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट में सुनाया गया। मामला 26 फरवरी 2021 का है।

पीड़िता के दादा ने उकलाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी 14 वर्षीय पोती, जो सातवीं कक्षा की छात्रा थी, दोपहर 3 बजे घर से बाहर गई थी। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने सन्नी पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अगले दिन 27 फरवरी 2021 को नाबालिग को भूना से बरामद किया।

सबूतों के अभाव में एक आरोपी बरी

मामले में धारा 376डीएआई, 342 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने सन्नी के साथ एक अन्य आरोपी अजीत को भी गिरफ्तार किया था। वकील रवि रंगा के अनुसार, अजीत को सबूतों के अभाव में 5 मार्च को बरी कर दिया गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य आरोपी सन्नी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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