अदालत ने दोषी पर लगाया 50 हजार रुपए जुर्माना
Hisar News (आज समाज) हिसार: हरियाणा के हिसार में अदालत ने एक नाबालिग से रेप करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने सुनाया।
घर से ले गया था नाबालिग बेटी को
जानकारी के अनुसार दोषी विक्रम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील का रहने वाला है। मामला 8 जनवरी 2021 का है। पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बताया था कि वह मजदूरी का काम करते हैं। घटना के दिन वह काम पर गए थे। घर में उनकी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी थी। पत्नी दवाई लेकर आराम कर रही थी। इसी दौरान उनकी बेटी बिना बताए घर से चली गई।
राजस्थान के झुंझुनूं के होटल में किया रेप
आरोपी विक्रम पीड़िता को पहले हिसार से राजस्थान के झुंझुनूं ले गया। वहां एक होटल में उसने नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद वह पीड़िता को सीकर ले गया। आजाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आजाद नगर थाना पुलिस ने मामले में रेप की धाराएं जोड़ीं। सोमवार को कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।
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