कोर्ट ने दोषी पर लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना
Bhiwani News (आज समाज) भिवानी: हरियाणा के भिवानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने एक नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल कैद और 3 लाख 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी उमेद सिंह भिवानी के रिवासा गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ वर्ष 2023 में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सिवानी थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में मामला दर्ज किया था।
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बेहद गंभीर माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में सिवानी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया था।
6 पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा
भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद और 2 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा और धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 साल कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 344 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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