कोर्ट ने 60 हजार रुपए लगाया जुर्माना, जुर्माना न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
Kurukshetra News (आज समाज) कुरुक्षेत्र: एक 13 वर्षीय बच्चे से कुकम्र करने के आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिथ्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने सुनाया है। दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।
मोटरसाइकिल ठीक करवाने के बहाने लेकर गया बच्चे को
कुरुक्षेत्र के उप जिला न्यायवादी प्रदीप मालिक ने बताया कि 21 जुलाई 2022 को थाना केयूके एरिया पुलिस को दी शिकायत में खानपुर रोडान निवासी महिला ने बताया कि उसके 4 बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। 21 जुलाई को जब वह ड्यूटी करके घर आई तो उसका 13 साल का लड़का घर पर नहीं था। उसके पडोस में रहने वाले गुरसेवक ने उसके बेटे को मोटरसाइकिल ठीक करवाने के बहाने अपने पास बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की।
केयूके पुलिस ने दर्ज किया था केस
पुलिस ने महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच शुरू की। नाबालिग लड़के के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और बाल कल्याण समिति में उसकी काउंसिलिंग करवाई गई। नाबालिग के बयान व काउंसिलिंग के आधार पर मामले में पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। तफ्तीश के दौरान गुरसेवक उर्फ जग्गी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
इन-इन मामलों में सुनाई गई सजा
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में हुई। अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने गवाहों व सबूतों के आधार पर गुरसेवक उर्फ जग्गी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 4(2) पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास व 40 हजार रुपए जुमार्ना की सजा दी। जुर्माना न भरने की सूरत में 11 माह कठोर के अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। आईपीसी की धारा 377 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए का जुमार्ना किया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह और जेल काटनी पड़ेगी।
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