पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल कैद की सजा

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आज समाज डिजिटल, भिवानी:
नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बंटी व विकास को 20-20 साल कैद व 35-35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। लोहारू पुलिस थाना में वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया था। वर्ष 2019 में नाबालिगा ने थाना लोहारू पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी है। नाबालिगा ने अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी बंटी व विकास को आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 वर्ष व पॉक्सो एक्ट 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 35-35 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी इसलिए आरोपियों को 20 साल की कैद काटनी होगी। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।