182 Action Against Woman In Panipat : पति और ससुरालियों पर करवाया था दहेज, गर्भपात का झूठा मुकदमा दर्ज, इंग्लिश टॉयलेट सीट विवाद भी फर्जी

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Aaj Samaj (आज समाज),182 Action Against Woman In Panipat, पानीपत : हरियाणा के पानीपत में सेक्टर 29 थाना में अपने ट्रांसपोर्टर पति पर गर्भपात समेत अन्य संगीन आरोपों के तहत केस दर्ज करवाने वाली महिला की सभी झूठी कहानियों का पर्दाफाश हो गया है। दो साल आठ महीने बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, महिला के ​खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में कलंदरा पेश कर दिया है। पुलिस ने मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में सेक्टर 29 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार का कहना है कि महिला की ​शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच में सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद मिले। जिसके बाद मुकदमा खारिज करते हुए महिला के ​खिलाफ 182 के तहत कार्रवाई की है।

 

ये दी थी शिकायत

पुलिस को दी शिकायत में पानीपत के गांव नांगलखेड़ी की रहने वाली महिला ममता ने 4 अप्रैल 2021 को ​शिकायत देकर बताया था कि उसकी तीन फरवरी 2013 को झज्जर के गोच्छी गांव निवासी सोमबीर से शादी हुई थी। आरोप था कि आरोपियों ने बारात से पहले 15 लाख रुपए नकद लिए थे। उसके बाद फेरे लिए। वह ससुराल गई तो उसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप लगाया कि उसके पति के भाभी के साथ नाजायज संबंध है, जिसके चलते वह उसे प्रताड़ित करते थे। शादी के कुछ माह बाद जब वह दो माह की गर्भवती थी तो उसे बुखार हुआ। आरोप है कि डॉक्टर के पास ले जाकर उसे गर्भपात की दवाई दिलवा दी। जिससे उसका गर्भपात हो गया। ससुरालियों ने उससे 30 लाख रुपए की मांग की, कहा कि रायगढ़, छत्तीगढ में वह ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 को पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

 

दूसरे जिलों की पुलिस की जांच में भी मामला मिला झूठा

पानीपत में डीएसपी वीरेंद्र सैनी ने मामले की जांच की, जिसमें गर्भपात के आरोप झूठे मिले। इसके अलावा ससुर पर लगाया गया छेड़छाड़ का आरोप भी झूठा मिला, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पति सोमबीर रायगढ, छत्तीसगढ़ में रहता है। उसका परिवार झज्जर में रहता है। इन आरोपों के अतिरिक्त दहेज प्रताड़ना के सबूत भी महिला पेश नहीं कर पाई। खाते में हुई 12 लाख 75 हजार की ट्रांजैक्शन की जांच में सामने आया कि सोमबीर और महिला के पिता के बीच पुराना लेन-देन हुआ। वह दहेज से संबं​धित नहीं था। जिसके बाद महिला ने अंबाला गृहमंत्री अनिल विज को ​शिकायत दी, जिसकी जांच मधुबन क्राइम ब्रांच ने की, उसमें भी वह झूठी मिली। उसके बाद महिला ने पंचकूला दी, वह भी झूठी मिली। ससुराल में इं​ग्लिश सीट न होने पर 10 साल तक रिश्ते न सुधरने की बात कहने वाली महिला के ये आरोप भी झूठे मिले

 

रायगढ़ पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया था गिरफ्तार

पति सोमबीर ने बताया कि उसकी पत्नी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और घर से छह लाख रुपए व जेवरात लेकर कनाड़ा भाग गई थी। उसने रायगढ़ पुलिस को ​शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर उसे भारत बुलाया। वह वापस कनाडा भागने की फिराक में थी, तो रायगढ़ पुलिस ने रुकावट नोटिस जारी किया। जिससे पत्नी को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था, जहां से वह बेल पर बाहर आई थी।

 

कैश और जेवर भी किया चोरी

पति सुखबीर का कहना है कि ममता नवंबर 2019 में कनाडा से आकर बिना बताए रायगढ़ वाले घर जाकर सारा जेवर और कैश उठाकर अपने पिता के घर नांगलखेड़ी आ गई। जब पति को पता लगा कि तो उसे लेने घर गया। जहां सभी घर वालों ने मिलकर पति को वॉशरूम में बंद किया और ममता को अपने भाई के पास कनाडा भेज दिया। इस प्रकार पूरे परिवार के द्वारा धोखा किया गया है।

 

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