अदालत ने दोषी पर लगाया डेढ़ लाख रुपए जुर्माना
Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद: विधवा महिला से रेप करने के दोषी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विधवा महिला अस्पताल में सफाईकर्मी के तौर पर कार्य रकती थी। प्राप्त जानकारी अनुसार केरल के सतनम का रहने वाला अनीश शंकरन, जो फरीदाबाद के सेक्टर 16 में किराए पर रहता था, ने 23 सितंबर 2022 को रात करीब ढाई बजे अपराध को अंजाम दिया।

32 वर्षीय पीड़िता, जो नाइट शिफ्ट में काम करती थी। जब अस्पताल के सिटी स्कैन रूम में एक मरीज की रिपोर्ट लेने गई, तब आरोपी ने उसे रोक लिया। स्वास्थ्य जांच के बहाने उसे सिटी स्कैन मशीन पर लिटाकर और कमरे का दरवाजा बंद कर रेप किया।

जान से मारने की दी धमकी

आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता के अनुसार पीड़िता के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वह अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए अस्पताल में सफाईकर्मी का काम करती है। कोर्ट के इस निर्णय से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति कड़ा संदेश गया है।

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