दोषी पर कोर्ट ने लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना
Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद: किराएदार की पत्नी से रेप करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला से रेप किया था। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 24 सितंबर 2022 की है। दोनों की पहचान मुलजिम के घर पर रहने के दौरान हुई थी। लीगल सेल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 वर्षीय महिला की शादी जनवरी 2016 में हुई थी।
कुछ दिन तक उसका पति भारत कॉलोनी निवासी बंटी(25) के यहां किराए पर रहते थे। इसी दौरान मुलजिम बंटी की महिला से जान पहचान हो गई। दोनों अक्सर बातचीत करते रहते थे। जब इस बात की जानकारी महिला के पति को लगी, तो उसने छह सितंबर 22 को पंचायत बुलाई। सभी निर्णय लिया कि दोनों एक दूसरे से ना तो बातचीत करेंगे और न ही मिलेंगे। बाद में उसका घर भी छोड़ दिया। 12 सितंबर 22 को महिला के ननद का बेटा हुआ। उसे देखने वह भारत कॉलोनी स्थित अस्पताल में देखने गई।
जबरन आॅटो में डालकर ले गया अपने साथ
गुप्ता ने बताया कि पीड़िता जब अस्पताल से बाहर निकली, तभी वहां मौजूद बंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। बंटी उसे जबरन आॅटो में डालकर ले गया। चार दिन बाद जब होश आया, तो महिला निवस्त्र थी।
18 सितंबर 2022 को फिर उसे बहला फुसलाकर दिल्ली नौकरी कराने के लिए ले गया। जब बंटी मार्केट में घूम रहा था, तभी पीड़िता ने किसी रेहड़ी वाले से पति को फोन कर पूरी जानकारी दी। दिल्ली पहुंचा पति पत्नी और मुलजिम को लेकर फरीदाबाद आ रहा था। सेक्टर 29 के पास पेशाब करने के बहाने मुलजिम गाड़ी से उतर कर फरार हो गया। इसके बाद महिला ने बंटी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
ये भी पढ़ें : Delhi Pollution News : दिल्ली में फिर चरम पर पहुंचने लगा प्रदूषण