नालागढ़: न्यायिक दंड़ाधिकारी नालागढ़ जितेंद्र कुमार की अदालत ने वीरवार को गैर कानूनी तौर पर भीड़ एकत्रित व सरकारी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करने के मामले में कालका के विधायक प्रदीप चौधरी समेत कई लोगों को तीन-तीन साल की सजा व 85-85 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान एक युवक सुच्चा सिंह निवासी पपलोहा पुलिस को देखकर चैकिंग से बचने के लिए बिजली खंभों में लगे ट्रांसफार्मर में लगी तारो को पकड़ लिया था, जिसकी पीजीआई चंडीगढ़ में ईलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद जलूस निकालते हुए बद्दी लाइट प्वाइंट पर लोगों द्वारा डंड़े, पत्थर व रौड़ से ट्रैफिक जाम करके पुलिस के उपर हमला कर दिया जिसमें कई पुलिस कर्मचारी
जख्मी हुए थे व उसके बाद पुलिस की एक सरकारी गाड़ी एचपी-14ए-3176 व थाना बद्दी की एक सरकारी गाड़ी एचपी-12सी-5441 को आग के हवाले कर दिया गया जिनकी अगुवाई महेश कुमार पुत्र रोनकी राम निवासी शाहपुर, थाना पिंजौर, संजीव कुमार पुत्र कर्म चंद निवासी पपलोहा थाना कालका जिला पंचकुला, संदीप कुमार पुत्र गुरमेल सिंह निवासी चरनिया थाना कालका जिला पंचकुला, भूपिंद्र धीमान पुत्र पूर्ण चंद निवासी खेरावाली थाना कालका जिला
पंचकुला, रूप लाल पुत्र सोमनाथ निवासी पपलोहा कालका, हिम्मत सिंह पुत्र वरिंद्र निवासी पपलोहा, अवतार सिंह पुत्र दीना नाथ निवासी बाड़ गोदाम थाना कालका, जीत राम पुत्र भंगी राम निवासी पर्गीया थाना कालका, जोगिंद्र
सिंह पुत्र सोमनाथ निवासी बाड़ गोदाम थाना कालका, भाग चंद पुत्र धनी राम निवासी लेही खेरावाली कालका, महेश कुमार पुत्र देसराज निवासी बनोई सवलिया पिंजौर, गुलजार पुत्र साधू निवासी गोदाम थाना कालका, अमर नाथ पुत्र रंगी
राम निवासी कत्तिवाला कालका व प्रदीप चौधरी विधायक कालका को अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर इन दोषियों को आईपीसी की धारा 143 के तहत 6 माह की सजा व 5 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह की सजा व 500 रूपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 148 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 147 के तहत दो साल की सजा व 10 हजा जुर्माना, आईपीसी की धारा 324 के तहत तीन माह की सजा व 10 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 353 के तहत दो साल की सजा व 10 हजार जुर्माना, आईपीसी की धारा 435 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजा जुर्माना, पीडीपी एक्ट की धारा 3 के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना व पीडीपी एक्ट की धारा-4 तीन साल की सजा व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जिन पर थाना बद्दी के
तहत 13 जून 2011 को मामला दर्ज हुआ।