शराब ठेकेदार की हत्या का प्रयास करने के 15 आरोपियों को सजा

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आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। शहर के नूरवाला अड्‌डा पर करीब डेढ साल पहले शराब ठेकेदार की हत्या का प्रयास करने के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की कोर्ट ने पानीपत के गांव सिवाह के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू समेत 15 दोषियों को सजा सुनाई है। जिनमें 7 दोषियों को उम्रकैद, 6 दोषियों को 14-14 साल व 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

ये है मामला

सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में सुरेंद्र ने बताया था कि वह गांव खलीला पहलादपुर का रहने वाला है। वह दो भाई हैं, उसका बड़ा भाई अजीत उर्फ जीता शराब ठेकेदार है। शराब के ठेके की रंजिश में उस पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। उक्त तीनों हमले प्रसन्न और लंबू निवासी सिवाह के कहने पर उसकी गैंग के आदमियों ने किए थे। जिसके बाद दोनों भाइयों ने अपना आर्म लाइसेंस बनवा कर अपने पास हथियार रखने शुरू किए। पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों भाइयों को गनमैन भी मिला हुआ था। उन्होंने अपने साथ सागर व अमन निवासी सोनीपत को साथ रखा हुआ था। 19 दिसंबर 2020 को वह व उसका भाई अजीत उर्फ जीता अमन ड्राइवर, सागर और सिपाही दिलबाग गनमैन के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर नूरवाला अड्डा स्थित शराब ठेके पर गए थे।

ठेके से वापिस जाते वक्त किया था हमला

रात करीब 8:30 बजे जब वापस जाने लगे तो इसी दौरान वहां चार-पांच लड़के नूरवाला की तरफ से आए। आते ही उन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अजीत को एक गोली बाएं कंधे पर लगी। तभी अजीत ने अपने बचाव में अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चलाई। हमला करने वाले लड़के लगातार फायर करते रहे। फायर करते हुए एक लड़का फायर करता हुआ बाकी लड़कों से आगे आ गया। तभी उस लड़के को गोलियां लग गई। वह वहीं पर गिर गया। इसके बाद साथी फरार हो गए। भागते हुए भी आरोपियों ने लगातार फायरिंग की। जिस फायरिंग में एक गोली ड्राइवर सागर को भी लगी।

रंजिश के चलते हैं आरोप लगाए थे

वारदात के बाद सुरेंद्र ने अपने भाई अजीत उर्फ जीता को संभाला तो देखा कि उसकी भी छाती में गोली लगी हुई थी। हमला करने वाले लड़कों में से एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायल अजीत व ड्राइवर सागर को इलाज के लिए प्रेम अस्पताल ले जाया गया। जहां दोनों का उपचार चला सुरेंद्र ने पुलिस को शिकायत देते हुए इस वारदात में राकेश उर्फ राकू निवासी लाखु बुआना व प्रसन्न और लंबू निवासी सिवाह पर पुरानी रंजिश के चलते हैं आरोप लगाए थे।

7 को उम्रकैद, 6 को 14-14 साल व 2 को 7-7 साल की सजा सुनाई

1. दोषी प्रसन्न उर्फ लंबू को धारा 120बी में 14 साल की सजा व 50 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 2. दोषी सोएब को धारा 120बी में 14 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा के अलावा 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 3. दोषी राकेश उर्फ राकू को धारा 120बी में 14 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 4. दोषी जसविंद्र उर्फ जस्सी को धारा 148 में 3 साल की सजा, धारा 307 व 149 में 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल अतिरिक्त के अलावा धारा 302 और 149 में उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना के अलावा धारा 120बी में 14 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना की सजाना सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 5. दोषी अमित को धारा 148 में 3 साल की सजा, धारा 307 में 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की सजा सुनाई है। वहीं धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50 हजार का जुर्माना लगाया है। धारा 120 बी में 14 साल की सजा 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 6. दोषी विशाल को धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा के साथ 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 7. दोषी विकास को धारा 148 में 3 साल की सजा, धारा 307 में 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 302 में उम्रकैद की सजा, 50 हजार जुर्माना और धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 8. दोषी आंचल को धारा 148 के तहत 3 साल की सजा, धारा 307 के तहत 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 302 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 120 बी के तहत 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 9. दोषी नवीन उर्फ गोलू को धारा 148 में 3 साल की सजा, धारा 307 में 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 302 में उम्रकैद, 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 8 साल की अतिरिक्त सजा समेत 25 आर्म्स एक्ट में पांच साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 10. दोषी प्रदीप कुमार को धारा 148 में 3 साल की सजा सुनाई है। धारा 307 में 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 302 में उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 11. दोषी अनिल कुमार उर्फ काले शाह को धारा 216 में 7 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 12. दोषी जगदीप उर्फ जग्गा को धारा 148 में 3 साल की सजा, धारा 307 में 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 302 में उम्रकैद, 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं, 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 13. दोषी राजेंद्र उर्फ राजा को धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा और 25 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। 14. दोषी विक्रम उर्फ कुकू को धारा 216 में 7 साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की सजा सुनाई है। 15. दोषी शील कुमार को धारा 120 बी में 14 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।