कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना
Faridabad News (आज समाज) फरीदाबाद: जिले में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने के जुर्म में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव के सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन को 23 नवंबर 21 को मुखबिर से सूचना मिली, कि त्रिखा कॉलोनी और आजाद नगर कालोनी निवासी प्रेम पाल और विजय नशीला इंजेक्शन का कारोबार करते हैं। दोनों बाइक से आने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फतेहपुर बिलौच की ओर पैट्रोल पंप के पास नाकाबंदी करके उनकी निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद दोनों बाइक से आते नजर आए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वह भागने लगे।
120 नशीले इंजेक्शन हुए थे बरामद
पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 120 नशीला इंजेक्शन बरामद हुआ। जिस पर ये केस दर्ज किया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है।
ये भी पढ़ें : Delhi Assembly Election : अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया चुनाव अभियान