आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
134A Case In High Court: पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा के अंदर 134a की एडमिशन को लेकर बवाल मचा हुआ है और एडमिशन की चाहा रखने वाले परेशान घूम रहे हैं ऐसे में गुडगांव से जब एक अभिभावक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया|
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अभिभावक ने 134 ए के अंतर्गत एडमिशन ना होने पर हाईकोर्ट से गुहार लगाई 134A Case In High Court
हाई कोर्ट से भी अभिभावक को राहत नहीं मिली आज 10 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट में केस नंबर 26862 सीडब्ल्यूपी की सुनवाई हुई जिसमें अभिभावक ने 134 ए के अंतर्गत एडमिशन ना होने पर हाईकोर्ट से गुहार लगाई मगर हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के वकील द्वारा हाई कोर्ट में चल रहे सिंगल बेंच के उस आर्डर की दलील दी|
जिसमें 134a के मामले में पहले ही सरकार में निजी स्कूल आमने-सामने हैं हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस आर्डर को मद्देनजर रखते हुए अभिभावक द्वारा किए गए केस को भी उसी सिंगल बेंच के केस के आर्डर को सही मानते हुए उसी के साथ क्लब कर दिया जिसमें शिक्षा विभाग को निजी स्कूलों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई दबाव बनाने की बात की गई है |
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