गहने लूटकर महिला के साथ गलत करने की कोशिश के मामले में दोषी को 11 साल 6 महीनें का कारावास

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Rape convict gets 10 years imprisonment

प्रवीण वालिया, करनाल :

  • 4 वर्ष उपरांत अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी ने सुनाई सजा

जिला न्यायवादी करनाल डॉ. पंकज ने बताया कि महिला के घर में घुसकर गहनों की लूटपाट करने के साथ गलत कार्य करने कोशिश व मारपीट के मामले में जिला करनाल के अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 11 साल 6 महीनें कारवास की सजा के साथ-साथ 1000 से 25000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

जानकारी के अनुसार थाना सदर पुलिस चौकी में 16 दिसम्बर 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमल उर्फ नेपाली निवासी ओल्ड बहादुर चन्द्र कालोनी,करनाल ने उसके घर में घुसकर गहने लूटकर गलत कार्य करने की कोशिश की। जब मैंने उसका विरोध किया तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी ओर मेरे कपड़ों को भी फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी भी दी।

पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि इस आरोपी कमल उर्फ नेपाली को उनके द्वारा चोरी के मामले में गिरफतार करवाया था। इस बात को लेकर यह व्यक्ति उनसे रंजिश रखे हुए था। उस दौरान आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने मेरे घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना शहर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस की जांच में महिला द्वारा दी गई शिकायत अनुसार आरोपी दोषी पाया गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था

अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश ने सुनाई सजा

जिला करनाल के अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी ने दोषी को चार वर्ष उपरांत विभिन्न धाराओं 379-बी में 10 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना, धारा 323 व 354 में 1 साल की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माना और धारा 506 व 509 में 6 महीनें की सजा व 1 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीनें अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

बता दे कि महिला की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया था। इन धाराओं के मदेनजर दोषी के खिलाफ गवाहों व सबूतों को मजबूती से पेश किया गया। जिसके तहत आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अधिक से अधिक सजा करवाने की कोशिश की गई है।

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