Himachal News (आज समाज) मंड़ी। विशेष न्यायाधीश-1 मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी, विनोद भारद्वाज, ने बताया कि इस मामले में दिनांक 24 नवंबर 2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में अभियोग संख्या 261/2022 दर्ज हुआ था। दिनांक 23 नवंबर 2022 को अन्वेषण अधिकारी थाना सदर मण्डी नाकाबन्दी हेतु भ्युली चैक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था, तथा कुल्लु की तरफ से आने वाली छोटी-बडी गाडियों को चैक किया जा रहा था। रात के समय 10.30 बजे एक निजी वोल्वो बस कुल्लू की तरफ से मण्डी की तरफ आई, जिसे चैक करने के लिए रोका गया।
व्यक्ति के बैग से 1.036 किलोग्राम चरस पाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर द्वारा अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी सुजीत भगवान कामले द्वारा 1.036 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एन डी पी एस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।
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