दोषी पर अदालत ने लगाया 80 हजार रुपए जुर्माना
Hisar News (आज समाज) हिसार: जिला कोर्ट ने एक 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने सुनाया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मार्च 2021 को मामला दर्ज किया था। जिले के एक गांव की महिला की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 15 मार्च 2021 को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौजूद थी। उनकी सास का आॅपरेशन हुआ था।
घर में रात को 10 साल की बेटी और उनके पति सो रहे थे। रात करीब 12 बजे पति ने फोन कर बताया कि बेटी को कोई व्यक्ति घर में घुसकर बदनीयती से उठा अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद घर पहुंची तो एक महिला उनकी बेटी को छोड़कर चली गई। जब बेटी को देखा तो वह काफी डरी हुई थी।
पता चला कि सिकंदर उनकी बेटी को घर से उठाकर ले गया था और उसने एक प्लाट में बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी को 11 दिसंबर को दोषी करार दिया था। बुधवार शाम को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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