दोषी पर कोर्ट ने लगाया 14 हजार रुपए जुर्माना
Reawri News (आज समाज) रेवाड़ी: अपनी पुत्रवधू से रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पाल की कोर्ट ने सुनाया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 नवंबर 2019 को महिला थाना में अपने ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखता था और कई बार छेड़छाड़ भी कर चुका था। उसने इस बारे में अपने पति और सास को भी बताया था, लेकिन दोनों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया।
12 नवंबर 2019 को जब वह अपने कमरे में अकेली थी। इस दौरान उसका ससुर कमरे में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने विरोध किया, तो आरोपी वहां से चला गया। दोपहर में उसका पति काम के लिए खेत में चला गया और उसकी सास भी बाहर गई हुई थी। इस दौरान आरोपी फिर से उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने किसी को भी इस बारे में बताने पर उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।
पति और सास के वापस लौटने पर महिला ने घटना के बारे में दोनों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ और रेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किया और पीड़िता की बयान भी दर्ज कराए।
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