कोर्ट ने दोनों दोषी युवकों पर लगाया 12-12 हजार रुपए का जुर्माना
Sonipat News (आज समाज) सोनीपत: जिले के मुरथल थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारकर घायल करने के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव राजपुर निवासी प्रियंका ने 21 अप्रैल 2018 को पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि उसके पति का गांव के ही राहुल के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें उनका 2015 में समझौता हो गया। उसके बावजूद 2017 में उसी झगड़े की रंजिश रखते हुए राहुल व गांव के शक्ति ने उसके पति को गोली मारी, जिसमें मुरथल थाना में मुकदमा दर्ज हुआ।
मामले में उसके पति की गवाही होने वाली है। 20 अप्रैल 2018 की रात को वह अपने पति के साथ प्लॉट में थी। तभी शक्ति का भाई पवित्र कार में अपने साथी को लेकर आया और दोनों ने उसके पति को मारने के लिए तीन गोलियां चलाई। वह अपने पति को बचाने लगी तो उसके पैर में गोली लग गई। जबकि उसका पति दीवार कूदकर जान बचाते हुए भागा।
हत्या की कोशिश का केस हुआ था दर्ज
प्रियंका ने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रियंका के बयान पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर की टीम ने आरोपित गांव राजपुर निवासी पवित्र को उसके तीन साथियों सहित गिरफ्तार किया। एसएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पवित्र व गुरमीत को 10-10 साल कैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।