Haryana News: हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी

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Haryana News: हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी
Haryana News: हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी

जॉब सिक्योरिटी देने के लिए गठित कमेटी ने नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव को भेजा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे अस्थायी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार जॉब सिक्योरिटी देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री के प्रधान सविव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ था। अब इस कमेटी ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दिया है। अब फाइल सीएम नायब सैनी को भेजी गई है। सीएम से मंजूरी मिलते ही नियम नोटिफाई हो जाएंगे।

50 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी

अब नियमों का जो मसौदा अधिकारियों ने तैयार किया है, उसमें स्पष्ट किया है कि अस्थायी नौकरी पर कार्यरत वे कर्मचारी भी हैं, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत लगे हुए है। हालांकि, अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी, जिसके 15 अगस्त, 2024 को 5 साल हो गए हैं और उसका वेतन 50 हजार रुपए से कम है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।

यह होंगे नियम

अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया है और उसे 240 दिन का वेतन मिला है, मगर चौथे साल में ब्रेक के कारण उसे 240 दिन का वेतन नहीं मिला है, मगर पांचवें और छठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी।

वह जॉब सिक्योरिटी का भी पात्र होगा। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल नौकरी की और 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, मगर बाद में वह हट गया तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी फिर से छठे और सातवें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया है तो उसके पांच साल पूरे माने जाएंगे।

कांट्रेक्चुअल एंप्लॉयज की दी संज्ञा

नियमों का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कांट्रेक्चुअल एंप्लॉयज की परिभाषा में यूं स्पष्ट किया गया है। कांट्रेक्चुअल एंप्लॉयज यानी एग्रीमेंट कर्मचारी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो पूर्णकालिक आधार पर एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 या पार्ट-2 के तहत या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात हैं।

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