kurukshetra/जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि नए कानून अपराधो को रोकने व पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलवाने में कारगर साबित होंगे। नए कानूनों में दंड की बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है। नये कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप हैं। ये कानून पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे। नए कानूनों में कई गंभीर मामलों में सजा को बढाया गया है ताकि अपराधिक प्रवृर्ति के लोंगो को अधिक से अधिक सजा दी जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आईपीसी की धाराओं की संख्या को 511 से घटाकर 358 की गई है। कई अपराधों में जुर्माना बढाया गया है तो कई अपराधों में सजा की अवधि बढाई गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया। सामूहिक दुष्कर्म की सजा में मृत्यु दण्ड का प्रावधान किया गया है।
नये कानूनों को लेकर जिला पुलिस आमजन को कर रही जागरुक ।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के आदेशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक श्री जशनदीप सिंह रंधावा के कुशल नेतृत्व में कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा आमजन को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। 01 जुलाई से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे मे थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जानकारी दी जा रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस द्बारा थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें कस्बे/शहर तथा गांव से मौजिज व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारियों द्बारा तीन नये अपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारियों द्बारा नए कानूनों में हुए बदलावों तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। आमजन को नए कानूनों के अनुरूप प्राप्त शिकायत के निस्तारण की विधि और निर्धारित समय सीमा के बारे में जानकारी दी गई।