केरल में मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केस बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने केस बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि पीड़ितों के परिवारों की सुनवाई के बीना मामले को खत्म नहीं किया जाएगा।
मामला साल 2012 का है, जब मछली पकड़ने की एक नाव ‘सेंटर एंटनी’ इतालवी टैंकर ‘एरिका लेक्सी’ के पास से गुजर रही थी। जहाज पर सवार दो इतालवी नौसैनिकों मासिमिलानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन ने ‘सेंट एंटनी’ को समुद्री डाकुओं की नाव समझा और उस पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में दो मछुआरों की मौत हो गई थी। पिछले साल जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआओं की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि भारत के पास आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मरीनों के पास राजनियक प्रतिरक्षा थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर रहा है और साथ ही शीर्ष न्यायालय से मरीनों के खिलाफ लंबित मामले को भी रद्द करने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 करोड़ की मुआवजा राशि जमा करने को कहा था।